हाईकोर्ट ने कंगना को राउत, बीएमसी अधिकारी को वादी बनाने की अनुमति दी

High court allows Kangana to be Raut, BMC officer as plaintiff
हाईकोर्ट ने कंगना को राउत, बीएमसी अधिकारी को वादी बनाने की अनुमति दी
हाईकोर्ट ने कंगना को राउत, बीएमसी अधिकारी को वादी बनाने की अनुमति दी
हाईलाइट
  • हाईकोर्ट ने कंगना को राउत
  • बीएमसी अधिकारी को वादी बनाने की अनुमति दी

मुंबई, 22 सितंबर (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बांद्रा स्थित उनके दफ्तर को ढहाने के मामले में उनकी याचिका के संबंध में शिवसेना सांसद संजय राउत और बीएमसी के एक अधिकारी को वादी बनाने की अनुमति दे दी।

राउत के अलावा, बृहन्मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी न्यायमूर्ति एसजे खाठेवाला और आरआई चंगला की खंडपीठ ने पार्टी बनाने की इजाजत दे दी।

बीएमसी के वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय ने मामले में समय की मांग की, क्योंकि कंगना ने अपने शपथपत्र में कुछ नए बयान जोड़े थे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली तिथि 25 सितंबर को तय कर दी।

अपनी याचिका में, कंगना ने एचसी से बीएमसी के इमारत को क्षति पहुंचाए जाने के कृत्य को अवैध करार देने की मांग की और इसके लिए निकाय से क्षतिपूर्ति के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की।

आरएचए/एसजीके

Created On :   22 Sept 2020 8:30 PM IST

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