हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा

High court reserved order on Christian Mitchells interim bail
हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा
हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स द्वारा दायर अंतरिम जमानत अर्जी पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मिशेल ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत की मांग की थी।

न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

सीनियर स्टैंडिंग काउंसल अमित महाजन ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जेल प्रशासन द्वारा कोरोनोवायरस प्रकोप के मद्देनजर सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

मिशेल ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर अंतरिम जमानत मांगी थी।

Created On :   6 April 2020 6:31 PM IST

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