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SCO Meet: शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा भारत, पाक PM इमरान खान आएंगे भारत !
हाईलाइट
- भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के पूर्ण सदस्य बने थे
- प्रोटोकॉल अनुसार निमंत्रण पाकिस्तान प्रधानमंत्री को दिया जाएगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत इस साल शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की वार्षिक मेजबानी कर रहा है। भारत एससीओ की वार्षिक बैठक में पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को भी आमंत्रित करेगा। हालांकि पीएम इमरान बैठक में भाग लेंगे या नहीं इसके बारे में अंतिम निर्णय इस्लामाबाद लेगा। बता दें साल के अंततक एससीओ की बैठक आयोजित की जाएगी। भारत और पाकिस्तान दोनों साल 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने थे।
एक अधिकारी ने बताया कि प्रोटोकॉल और सम्मेलन के अनुसार निमंत्रण पाकिस्तान प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। यह पाक पर निर्भर है कि प्रधानमंत्री या कोई अन्य प्रतिनिधि बैठक में शामिल होता है या नहीं। भारत पहली बार एससीओ के सरकार प्रमुखों की परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजित कर रहा है। वहीं इस समूह के महसचिव व्लादिमीर नोरोव भारत में हैं। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की।
नोरोव ने कहा कि सभी एससीओ सदस्य इस बात से खुश हैं कि भारत इस साल बैठक की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बहुत संभावना है। नोरोव ने कहा, इस आयोजन से पहले भारत में कई बैठकें आयोजित होगी, जिनमें आर्थिक गतिविधियों के एससीओ मंत्रियों की बैठक भी शामिल है।
बता दें शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिजस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई थी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।