अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे से जुड़े कथित घूसखोरी मामले में सोमवार को लियोनार्दो के 2 पूर्व एग्जिक्युटिव जुसपे ओरसी और ब्रुनो को बरी कर दिया है। अदालत का कहना है कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं जिनसे यह साबित हो सके कि डील में भ्रष्टाचार हुआ था। जबकि भारत ने भी कहा था कि इस डील में उसे नुकसान हुआ है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। दिसंबर 2016 में इटली की शीर्ष अदालत ने मामले की दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे। इस फैसले से भारत में सीबीआई का केस कमजोर हो सकता है। सीबीआई इस खरीद के सिलसिले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत कई आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है।
गौरतलब है कि अगस्ता केस में सीबीआई ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस।पी।त्यागी सहित 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। माना जा रहा है कि इसी केस के एक आरोपी और भारत की वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी इस फैसले का इस्तेमाल अपने हक में कर सकते हैं। इसके अलावा, कांग्रेस भी आने वाले दिनों में केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर हो सकती है। 2जी केस के फैसले के बाद वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में भी कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने का हवाला दिया है। ये दोनों "घोटाले" यूपीए के शासनकाल में ही हुए थे। इस केस में इतावली अभियोजकों के पास फिर से अपील करने का अधिकार है। हालांकि, अभी इटली के अधिकारियों की ओर से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है।
अगस्ता वेस्टलैंड की पैरेंट कंपनी इटली की फिनमेकानिका है। इस कंपनी ने 3600 करोड़ रुपये में 12 हेलीकॉप्टर का सौदा हासिल किया गया था। 2010 में हुए इस सौदे में इटली की जांच एजेंसी ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए वहां की अदालत में मुकदमा दायर किया था।
Created On :   8 Jan 2018 11:21 PM IST