म्जम्मू-कश्मीर, लद्दाख हिरासत में हुई मौतों के बारे में सूचित करें : मानवाधिकार आयोग

Jammu and Kashmir, Ladakh Notify deaths in custody: Human Rights Commission
म्जम्मू-कश्मीर, लद्दाख हिरासत में हुई मौतों के बारे में सूचित करें : मानवाधिकार आयोग
म्जम्मू-कश्मीर, लद्दाख हिरासत में हुई मौतों के बारे में सूचित करें : मानवाधिकार आयोग
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नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को 24 घंटे के भीतर किसी भी हिरासत में (कस्टोडियल) हुई मौत के बारे में और किसी भी एनकाउंटर में हुई मौत के बारे में 48 घंटे के भीतर दिशानिर्देशों के अनुसार सूचित करने को कहा है।

यह आदेश अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के महीनों बाद आया है, जिसमें पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है।

एनएचआरसी के महासचिव जयदीप गोविंद ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के आयुक्त सचिव को भेजे गए एक पत्र में अनुरोध किया है कि वे आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों के अनुपालन के लिए संबंधित लोगों को उपयुक्त निर्देश पारित करें।

पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि वे हिरासत और एनकाउंटर में होने वाली मौतों के पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी और मजिस्ट्रेटियल जांच रिपोर्ट समेत सभी अपेक्षित रिपोटरें को भेजने के लिए जरूरी निर्देश जारी करें।

Created On :   2 July 2020 5:00 PM GMT

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