सांसद दुबे ने भी कार्यकर्ता को ऐसा करने से नहीं रोका। उल्टा, उन्होंने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। फोटो पोस्ट करते ही लोगों ने सांसद को ट्रोल करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख सांसद ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कार्यकर्ता ने पैर धोए। इसमें बुरा क्या है? दुबे ने कहा कि झारखंड में अतिथि का स्वागत वैसे भी पैर धोकर किया जाता है। कार्यक्रम में आदिवासी महिलाएं ये करती हैं तो फिर इस घटना को राजनैतिक रंग क्यों दिया जा रहा है। दुबे ने कहा कि लोगों को अपने पुरखों से पूछना चाहिए, महाभारत में कृष्ण ने भी पैर धोए थे।
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सांसद के पैर धोकर भाजपा कार्यकर्ता ने पी लिया पानी, चौतरफा आलोचना से घिरे सांसद
हाईलाइट
- इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
- झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद हैं निशिकांत दुबे
- कार्यकर्ता पंकज साह ने मंच पर ही बुलवाया पानी और थाली
डिजिटल डेस्क, रांची। भाजपा के एक कार्यकर्ता ने सांसद के पैर धोकर वो पानी पी लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांसद को काफी ट्रोल किया जा रहा है। झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे रविवार को कनभारा पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे, तब ये पूरा वाकया हुआ।
कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता पंकज साह ने सांसद की बढ़ाई करनी शुरू कर दी। पंकज ने कहा सांसद ने हम पर बड़ा उपकार किया है, उनके चरण धोकर पीने का मन कर रहा है। संबोधन खत्म होते ही पंकज ने मंच पर पानी और थाली मंगवाया। पंकज ने सांसद निशिकांत दुबे के पैर धोए और अपने गमछे से पैरों को साफ किया। सांसद को खुश करने के लिए पंकज उस गंदे पानी को चरणामृत की तरह पी गया।
#WATCH BJP worker washes feet of BJP Godda MP Nishikant Dubey and drinks that water, at an event in Jharkhand's Godda (16.09.18) pic.twitter.com/J2YwazQDhg
— ANI (@ANI) September 17, 2018

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Shambhu September 18th, 2018 08:00 IST
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।