झारखंड मॉब लिन्चिंग: 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा

डिजिटल डेस्क, रांची। देशभर में चर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड में रामगढ़ कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 16 मार्च को इन 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। हजारीबाग के मीट कारोबारी अलीमुद्दीन अंसारी की बीफ ले जाने के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट का यह फैसला घटना के ठीक 8 माह 22वें दिन पर आया। अदालत ने बीते 16 मार्च को 12 में से 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल बोर्ड में भेज दिया था। कोर्ट ने फैसले के लिए 21 मार्च की तिथि निर्धारित की थी।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी 11 दोषियों छोटू वर्मा, दीपक मिश्रा और संतोष सिंह के अलावा भाजपा नेता नित्यानंद महतो, विक्की साव, सिकंदर राम, उत्तम राम, विक्रम प्रसाद, राजू कुमार, रोहित ठाकुर, और कपिल ठाकुर को धारा 147, 148, 427/149, 135/149, 302/149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही कोर्ट में मौजूद आरोपियों के परिजन फूट-फूटकर रोने लगे। हालांकि, सजा पाने वालों ने कहा कि जिला पुलिस ने जबरन उन्हें मामले में दोषी बना दिया। वे मामले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती देंगे।
गौरतलब है कि रामगढ़ जिले के मनुआ फुलसराय के रहने वाले अलीमुद्दीन की हत्या 29 जून 2017 को कर दी गई थी। मारूति वैन से बीफ ले जाने के आरोप में भीड़ ने बाजार टांड स्थित गैस एजेंसी के पास अलीमुद्दीन की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। कोर्ट में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अपर लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला मानते हुए सभी आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के वकील ने मामले में आरोपितों को कम से कम सजा देने की मांग की। कोर्ट ने भी इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानने से इनकार करते हुए आरोपियों को दोषी पाए गए धाराओं में सजा सुनाई। मॉब लिंचिंग के शिकार हुए अलीमुद्दीन की पत्नी मरियम खातून कोर्ट के फैसले से काफी संतुष्ट दिखी।
Created On :   21 March 2018 11:34 PM IST