पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सुको से मिली अंतरिम राहत

Journalist Mohammad Zubair gets interim relief from Suko
पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सुको से मिली अंतरिम राहत
धमकी की दलील पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सुको से मिली अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने  विवादों में घिरे आल्ट न्यूज के संस्थापक  मोहम्मद जुबैर को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी हैं। पत्रकार जुबैर ने गुरूवार को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।  जिस पर आज सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने पत्रकार के खिलाफ  यूपी के सीतापुर में दर्ज  प्रकरण में सशर्त पांच दिन की जमानत दे दी हैं।  लेकिन मिली जानकारी  के मुताबिक पत्रकार जुबैर अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने याचिका में कहा कि उसे सोशल मीडिया से जान से मारने की धमकी मिल रही हैं, और उसकी जान को खतरा हैं। अभी भी जुबैर दिल्ली पुलिस के न्यायिक हिरासत में रहेंगा।

सुनवाई के दौरान  जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जुबैर को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही हैं। जुबैर न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। साथ ही मामले में फैसला होने तक जुबैर कोई ट्वीट नही करेंगा।

आपको बता दें पत्रकार  जुबैर के खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाएं को आहत करने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 27 जून को दिल्ली पुलिस ने  पत्रकार के द्वारा 2018 में पोस्ट किए गए एक भड़काऊ ट्वीट को संज्ञान में लेते हुए अरेस्ट किया था। 1 जून को यूपी  पुलिस ने जुबैर के खिलाफ हिंदू  संतों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए  एफआईआर दर्ज की थी।  

Created On :   8 July 2022 2:45 PM IST

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