पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर कोर्ट से मिली जमानत

Journalist Vinod Verma granted bail by Special CBI Court in Raipur in Chhattisgarh extortion case
पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर कोर्ट से मिली जमानत
पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर कोर्ट से मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, रायपुर। कथित सेक्स सीडी कांड में पत्रकार विनोद वर्मा को सीबीआई अदालत से जमानत मिल गई। उनपर छत्तीसगढ़ के मंत्री की कथित सेक्स सीडी रखने का आरोप है। बता दें कि पत्रकार विनोद वर्मा को राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्थित उनके आवास से छत्तीसगढ़ पुलिस ने 27 अक्टूबर को तड़के वर्मा को 3।30 बजे गिरफ्तार किया था।  

गौरतलब है कि कुछ समय पहले मंत्री की कथित सेक्स सीडी मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को सीबीआई ने 12 दिनों क न्यायिक हिरासत में लिया था। बाद में सीबीआई ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने 3 जनवरी तक 12 दिनों की ही रिमांड दी थी।

छत्तीसगढ़ में कथित सीडी कांड के सिलसिले में सीबीआई ने मंत्री राजेश मूणत की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और विनोद वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भूपेश बघेल और विनोद वर्मा के खिलाफ अश्लील सीडी बांटने के अलावा फिरौती मांगने का आरोप है। राजेश मूणत ने 27 अक्टूबर 2017 को ये रिपोर्ट लिखवाई थी। राज्य सरकार ने ये मामला जांच के लिए सीबीआई को दिया था।

सेक्स सीडी कांड को लेकर पत्रकार विनोद वर्मा पांच दिनों तक पुलिस हिरासत में रहे। इसके बाद लगतार उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ती चली गई। सीबीआई ने भी 12 दिनों की न्यायिक रिमांड के दौरान कई बार उनसे लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसके बावजूद इसके निर्धारित समय सीमा के भीतर सीबीआई अदलात में चालान पेश नहीं कर पाई।

इस मामले के अलावा 27 अक्टूबर 2017 को रायपुर के सिविल लाइन थाने में पत्रकार विनोद वर्मा और भूपेश बघेल के खिलाफ राज्य के PWD मंत्री राजेश मूणत ने एक और FIR दर्ज कराई थी। यह मामला आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। दोनों ही मामलो की विवेचना में सीबीआई को कोई खास प्रामाणिक सबूत नहीं मिल पाए।

Created On :   28 Dec 2017 11:25 AM GMT

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