- दिल्ली: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सिंघू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली यहां पहुंची थी।
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कमलेश मर्डर केस: यूपी पुलिस का खुलासा- रशीद पठान ने रची थी साजिश

हाईलाइट
- मौलाना अनवारुल हक को गिरफ्तार
- कमलेश का सिर कलम करने पर रखा था 51 लाख का इनाम
- सूरत से भी सात संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी मर्डर केस का खुलासा 24 घंटे में कर दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि रशीद पठान नाम का शख्स इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। यूपी पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तीनों इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं। इनके नाम हैं, रशीद अहमद पठान, मौलाना मोहसिन शेख और फैजान।रशीद अहमद पठान 23 साल है। यूपी पुलिस के मुताबिक साल 2015 में मौलाना हक ने कमलेश का सिर कलम करने पर 51 लाख का इनाम रखा था। अनवारुल के अलावा सूरत से भी सात संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
एफआईआर में अनवारुल का जिक्र
कमलेश तिवारी की पत्नी ने एफआईआर में मौलाना अनवारुल का जिक्र किया था। जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं एक ओर मौलाना मुफ्ती नईम काशमी का नाम भी सामने आया है। घटनास्थल पर मिठाई की दुकान का एक डब्बा भी मिला है। जिसमें हत्यारें हथियार छुपाकर लाए थे।
सीएम ने दिए आदेश के आदेश
सीएम आदित्यनाथ ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में आईजी एसके भगत, एसपी क्राइम दिनेश पूरी और डिप्टी एसपी पीके मिश्रा शामिल है। वहीं सीएम प्रमुख सचिव गृह औप डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी है।
गला रेतकर हत्या
पहले कमलेश तिवारी को गोली मारे जाने की खबर सामने आई थी। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनका किसी धारदार हथियार से गला रेता गया था। मौके से पुलिस को एक रिवाल्वर भी मिली है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड के पीछे किसी परिचित का हाथ है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया।
सीसीटीवी फुटेज में दिखे तीन संदिग्ध
तिवारी हत्याकांड के संदिग्धों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में दो व्यक्तियों के साथ एक महिला दिखाई दे रही है। इसमें एक व्यक्ति के थैला दिखाई दे रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी इसी में हथियार लेकर आए थे।
जमानत पर थे कमलेश
बता दें हिंदू महासभा के नेता कमेश तिवारी ने दिसंबर 2015 में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था। जिसके बाद कमलेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वह जमानत पर रिहा थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कमलेश पर लगी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को हटा दिया था।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।