पद्मावती मामला: करणी सेना ने पीएम मोदी से की मांग, पूरे देश में लगे फिल्म पर बैन

karni sena demands to government for nation wide ban on padmavati
पद्मावती मामला: करणी सेना ने पीएम मोदी से की मांग, पूरे देश में लगे फिल्म पर बैन
पद्मावती मामला: करणी सेना ने पीएम मोदी से की मांग, पूरे देश में लगे फिल्म पर बैन

डिजिटल डेस्क, जयपुर. फिल्म पद्मावती पर रोक के लिए करणी सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है. करणी सेना की मांग है कि पीएम मोदी फिल्म पद्मावती को लेकर पूरे देश में बैन लगाएं. करणी सेना का कहना है कि किसी के सिर काटकर ले जाने को लेकर तो किसी की गर्दन काटने को लेकर इनाम की घोषणा करके लोग करणी सेना को बदनाम कर रहे हैं. इनका करणी सेना से कोई संबंध नहीं है।

बता दें कि फिल्म पद्मावती पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तीसरी बार याचिका खारिज हो गई है. इस पर करणी सेना के संरक्षक लोकेन्द्र सिंह कालवी ने मंगलवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर की कई याचिका को तीसरी बार खारिज किया है। इसका कारण यह है कि कुछ लोग अति उत्साह में बिना तथ्यों के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।

लोकेन्द्र सिंह कालवी ने कहा कि, छह मुख्यमंत्री पद्मावती पर प्रतिबंध लगा चुके हैं और अब समय आ गया है कि केन्द्र सरकार भी इसे बैन करे। उन्होंने कहा कि करणी सेना के पास तथ्य है और जरूरत पड़ने पर करणी सेना स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और फिल्म पर देशव्यापी बैन लगाएं, क्योंकि सिेनेमोटोग्राफी एक्ट के तहत केन्द्र सरकार के पास इसका अधिकार है।

उधर सुप्रीम कोर्ट ने वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म ‘पद्मावती’ को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने विभिन्न संगठनों के नेताओं की अनर्गल बयानबाजी के लिए कहा है कि जब फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो फिर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग करने वाली ताजा याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म को सर्टिफिकेट जारी किया जाए या नहीं, इस पर सीबीएफसी को ही फैसला लेने दें। 
 
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी. वाई चन्द्रचूड की पीठ ने विदेश में भी फिल्म की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन (सीबीएफसी) ने अभी तक फिल्म को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। 

Created On :   28 Nov 2017 11:56 PM IST

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