लोकसभा में लेबर बिल पेश, वेतन कम देने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरूवार को लोकसभा में सरकार की तरफ से लेबर बिल पेश किया गया। लेबर बिल के तहत असंगठित क्षेत्र में सभी श्रेणियों के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का काम केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा। लोकसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लेबर बिल 2017 पेश किया।
क्या है नया प्रवधान ?
नए प्रावधान के तहत "किसी मजदूर को वेतन कम देने पर उसके मालिक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। पांच साल के दौरान ऐसा फिर किया तो 1 लाख जुर्माना, 3 महीने की कैद या दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान भी है। दिहाड़ी श्रमिकों को शिफ्ट समाप्त होने पर, साप्ताहिक श्रमिकों को सप्ताह के आखिरी दिन और पाक्षिक श्रमिकों को आखिरी दिन के अगले दिन भुगतान करना होगा और मासिक आधार वालों को अगले माह की सात तारीख तक वेतन देना होगा। श्रमिकों को हटाने या बर्खास्त करने या उसके इस्तीफा देने पर पगार दो दिन (कार्यदिवस) के अंदर देनी होगी।
क्यों होगी 5 साल में समीक्षा ?
न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा हर पांच साल में विभिन्न मानकों को ध्यान में रखकर की जाएगी। इनका निर्धारण एक पैनल करेगा। जिसमें नियोक्ता, श्रमिकों के प्रतिनिधियों के अलावा स्वतंत्र लोग भी शामिल होंगे।
लागू होंगे चार कानून
मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को मिलाकर उसे सरल और सुव्यवस्थित बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
क्या बोले दत्तात्रेय?
दत्तात्रेय ने कहा "इसका मकसद श्रम अधिनियमितियों को सुसंगत, सरल और व्यवस्थित बनाना है। किसी भी स्थिति में श्रमिकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। ये श्रमिकों की मजदूरी के संदर्भ में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला होगा और देश में पहली बार सार्वभौम न्यूनतम मजदूरी लागू होने का रास्ता प्रशस्त होगा।"
मंत्री दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने विधेयक का मसौदा तैयार करते समय मजदूर संघों के साथ राज्यों के श्रम मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक की थी। दत्तात्रेय ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूर सार्वभौम न्यूनतम मजदूरी का लाभ उठा पायेंगे। ये विधेयक व्यापक परिदृश्य में लाया गया है। मजदूरों के शोषण की कोई आशंका नहीं रहेगी। मंत्री ने कहा कि देश में 44 श्रम कानून है और इन्हें चार संहिता के माध्यम से समाहित किया गया है।
Created On :   11 Aug 2017 12:37 PM IST