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मप्र से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों के फॉर्म में कानूनी खामी : तन्खा

हाईलाइट
- मप्र से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों के फॉर्म में कानूनी खामी : तन्खा
भोपाल, 3 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील और मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा है कि प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के नतीजों को अदालत में चुनौती दी जा सकेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म में कानूनी त्रुटि है।
तन्खा ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, जून 19 मप्र राज्यसभा चुनाव निर्धारित। तीन सीट और चार उम्मीदवार। चुनाव निश्चित। जीत-हार चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर। चुनाव कानून के जानकारों की राय में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म के एक्सेप्टेंस में बड़ी कानूनी त्रुटि हुई है। यह निश्चित, चुनाव परिणाम कोर्ट चुनौती के साये में।
ज्ञात हो कि राज्य में राज्यसभा की तीन सीटें प्रभात झा, दिग्विजय सिंह और सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल खत्म होने से रिक्त हुई हैं। इन सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है। इसके लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर, भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा सुमेर सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।