दोषी सांसद-विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे लाइफटाइम 'बैन': सुप्रीम कोर्ट में EC

Life ban for convicted MPs, MLAs from contesting polls says Election Commission
दोषी सांसद-विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे लाइफटाइम 'बैन': सुप्रीम कोर्ट में EC
दोषी सांसद-विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे लाइफटाइम 'बैन': सुप्रीम कोर्ट में EC

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक बार फिर से दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर लाइफटाइम बैन लगाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। बुधवार को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि, "दोषी पाए जाने पर सांसद-विधायकों के चुनाव लड़ने पर लाइफटाइम बैन लगाया जाना चाहिए।" दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाने वाली पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पिटीशनर से इस मामले से जुड़े आंकड़े पेश करने को कहा है। कोर्ट ने पिटीशनर को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि आपने बिना डेटा के पिटीशन कैसे फाइल कर दी? आप क्या चाहते हैं कि हम केवल कागजी फैसला देदें और कहदें कि भारत में राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। बता दें कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पिटीशन फाइल की है।

पिटिशन में क्या की गई है मांग? 

बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की तरफ से फाइल की गई पिटीशन में मांग की गई है कि, आपराधिक मामलों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही ये भी मांग की गई है कि नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, ताकि इनसे जुड़े मामले एक साल के अंदर निपट सकें। बता दें कि अश्विनी उपाध्याय की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल दलीलें रख रहे हैं। 

कोर्ट ने पूछा- कितने नेताओं पर आपराधिक केस? 

सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशनर से सवाल किया है कि, "कितने नेताओं पर आपराधिक मामले पैंडिंग है और क्या इनमें से किसी पर कोई रोक लगाई गई है?" इस पर वेणुगोपाल ने कहा है कि "हम नेशनल ज्यूडिशियल ग्रिड और इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद डाटा के आधार पर एफिडेविट दायर करेंगे।" इस पर कोर्ट ने कहा कि "हमें नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई डाटा होगा, क्योंकि केस लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट में पैंडिंग हैं।"

Created On :   1 Nov 2017 3:31 PM IST

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