UP : बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर बैन, सरकार ने जारी किया सर्कुलर

डिजिटल डेस्क,लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब बिना इजाजत के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सराकर ने सर्कुलर जारी कर दिया है। पुलिस धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत के बजने वाले लाउड स्पीकर हटवाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्ती के बाद यूपी के लॉ एंड ऑर्डर आईजी ने एसपी-एसएसपी को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में सर्कुलर जारी किया गया है। इसके मुताबिक बिना इजाजत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाए।
गौरतलब है कि 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि आखिर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने का आदेश किसने दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को तलब करके जवाब मांगा था। इसी के बाद प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाए जाने का आदेश जारी किया गया है।
हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया था कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर खास मौके पर लाउडस्पीकर बचाने के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी, साथ ही इसे तय शर्त के अनुसार ही बजाना होगा। कोर्ट ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा था कि आखिर जब पहले से ही यह नियम है तो कैसे इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है।
Created On :   7 Jan 2018 2:15 PM IST