UP : बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर बैन, सरकार ने जारी किया सर्कुलर

loud speaker banned at religious places by high court in uttar pradesh
UP : बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर बैन, सरकार ने जारी किया सर्कुलर
UP : बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर बैन, सरकार ने जारी किया सर्कुलर

डिजिटल डेस्क,लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब बिना इजाजत के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सराकर ने सर्कुलर जारी कर दिया है। पुलिस धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत के बजने वाले लाउड स्पीकर हटवाएगी। 

              loud speaker धार्मिक स्थल के लिए इमेज परिणाम


इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्ती के बाद यूपी के लॉ एंड ऑर्डर आईजी ने एसपी-एसएसपी को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में सर्कुलर जारी किया गया है। इसके मुताबिक बिना इजाजत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाए। 


               loud speaker धार्मिक स्थल के लिए इमेज परिणाम

गौरतलब है कि 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि आखिर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने का आदेश किसने दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को तलब करके जवाब मांगा था। इसी के बाद प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाए जाने का आदेश जारी किया गया है।
 

              इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए इमेज परिणाम

हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया था कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर खास मौके पर लाउडस्पीकर बचाने के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी, साथ ही इसे तय शर्त के अनुसार ही बजाना होगा। कोर्ट ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा था कि आखिर जब पहले से ही यह नियम है तो कैसे इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। 

Created On :   7 Jan 2018 2:15 PM IST

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