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VIDEO : मौलवी ने मदरसे में किया राष्ट्रगान का अपमान, बच्चों को भी नहीं गाने दिया
हाईलाइट
- उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में एक मौलवी राष्ट्रगान गान का अपमान करते नजर आया।
- 15 अगस्त को मदरसे में राष्ट्रध्वज फहराने के बाद मौलवी ने ना खुद राष्ट्रगान गाया और ना ही बच्चों को गाने दिया।
- इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
डिजिटल डेस्क, महाराजगंज। भारत में 72वें स्वतंत्रता दिवस पर चारों ओर खुशी का माहौल था, लोग झंडावंदन कर मिठाईयां बांट रहे थे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में एक मौलवी राष्ट्रगान गान का अपमान करते नजर आया। यह घटना यूपी में महाराजगंज के कोल्हुई क्षेत्र के बड़गो स्थित एक मदरसे में हुई। यहां 15 अगस्त को मदरसे में राष्ट्रध्वज फहराने के बाद मौलवी ने ना खुद राष्ट्रगान गाया और ना ही बच्चों को गाने दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 72वें स्वतंत्रता दिवस के दिन मदरसे में सबसे पहले तिंरगा झंडा फहराया गया। यह झंडा मदरसे के ही एक मौलवी ने फहराया। इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने कहा कि अब राष्ट्रगान होगा, इसके लिए सभी लोग सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। इतना कहने पर पीछे से दूसरा मौलवी आता है और वो इसका विरोध करते हुए राष्ट्रगान गाने से इनकार करता है। उसने कहा कि यहां राष्ट्रगान नहीं होता है, सभी लोग 'सारे जहां से अच्छा' गाएंगे।
इतना सुनने के बाद शख्स झंडा फहराने वाले मौलवी से कहता हुआ नजर आ रहा कि 'आप इस मामले में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं।' फिर वह शख्स मदरसे में मौजूद बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए कहता है, जिस पर वह आरोपी मौलवी कहता है कि कोई भी बच्चा नहीं गाएगा राष्ट्रगान। इस घटना का पूरा वीडियो तेज बहादुर यादव नाम के ट्विटर एकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो शेयर होते ही यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। यूजर्स कमेंट करते हुए इसकी निंदा कर रहे हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी व मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ग्राम बड़गो टोला मलंग डीह के मदरसे में ये कथित #मौलाना_जूनैद_अंसारी झंडावंदन के समय राष्ट्र गान नहीं होने दिया@Uppolice महोदय कृपया इस पर देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज कर सख़्त करवाई करें.. pic.twitter.com/Uefn7oDh6p
— Tej Bahadur Yadav (@yadava55) August 15, 2018
पुलिस अधिकारी के अनुसार इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है, उसका नाम जुनैद है। जुनैद समेत दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पर 124A, 153B आईपीसी, राष्ट्रीय गौरव अपमान रोकथाम अधिनियम की धारा 2 और 3, धारा 7 सीएलए और धारा 7 और 67 आईटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
मामले में महाराजगंज एएसपी आशुतोष शुक्ला ने बुधवार रात को अपना एक बयान जारी किया। एएसपी ने कहा, 'मामला हमारी जानकारी में आया है। डीएम ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और बीएसए को जांच सौंप दी है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि राष्ट्रगान बाद में हुआ था, लेकिन अगर कोई दोषी पाया जाता है तो न्यायसंगत कार्रवाई होगी।'
आशुतोष शुक्ला ने कहा, 'वीडियो में जो लोग मौलवी के रवैये का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ही बताया था कि राष्ट्रगान बाद में हुआ था। हालांकि पुलिस ने बुधवार रात ही केस दर्ज कर लिया है।'
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।