मप्र बजट 2018 : वित्तमंत्री मलैया ने प्रदेशवासियों को दी कई सौगात, पढ़ें प्रमुख घोषणाएं

By - Bhaskar Hindi |1 March 2018 5:56 AM IST
मप्र बजट 2018 : वित्तमंत्री मलैया ने प्रदेशवासियों को दी कई सौगात, पढ़ें प्रमुख घोषणाएं
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को विधानसभा में आम बजट 2018-19 पेश किया। जयंत मलैया ने इस आम बजट में प्रदेशवासियों के लिए कई घोषणाएं की। वित्तमंत्री ने लगातार बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी के अलावा किसानों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सौगातें दी हैं...
घोषणाएं...
- - 1 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों की पेंशन में दस प्रतिशत की वृध्दि दर प्रस्तावित है।
- - विधवा महिलाओं हेतु पेंशन की योजना में गरीबी की रेखा का बंधन हटाया जाकर इसे अप्रैल 2018 से लागू कर दिया जाएगा।
- - अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक विकास एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की विशेष योजनाओं के अंतर्गत 31 करोड़ 18 लाख रुपयों का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जोकि वर्ष 2017-18 से 27 प्रतिशत अधिक है।
- - 1 जनवरी 2018 से प्रारंभ मप्र राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से अगले वित्त वर्ष 2018-19 में साढ़े सात लाख युवाओं को रोजगार से जोडऩे का लक्ष्य है।
- - सौभाग्य योजना के अंतर्गत 43 लाख घरों में विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है। मार्च 2018 तक प्रदेश के 5 जिलों, अगस्त 2018 तक 20 जिलों तथा अक्टूबर 2018 तक शेष 26 जिलों में शत-प्रतिशत घरों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है।
- - मध्य प्रदेश के कृषि बजट में 17 प्रतिशत की वृध्दि की गई है।
- - किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण के अंतर्गत खरीफ 2017 के लिए निर्धारित ड्यू डेट 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल 2018 नियत की गई है।
- - वृत्ति कर हेतु हेतु कर मुक्ति की सीमा बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रुपए वार्षिक की जाना प्रस्तावित है। 2 लाख 25 हजार 1 रुपए से 3 लाख रुपए तक वार्षिक वेतन के लिए देय वृत्ति कर ढाई हजार रुपए से घटाकर डेढ़ हजार रुपए, 3 लाख 1 हजार रुपए से 4 लाख रुपए तक वार्षिक वेतन के लिए देय वृत्ति कर ढाई हजार रुपए से घटाकर दो हजार रुपए किया जाना प्रस्तावित है। 4 लाख 1 रुपए से अधिक वार्षिक वेतन वालों के लिए वृत्ति कर की देयता पूर्ववत ढाई हजार रुपए रहेगी।
- - बीस लाख रुपए से कम टर्न ओवर वाले व्यवसाईयों को वृत्ति कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। 20 लाख से अधिक टर्न ओवर वाले व्यवसाईयों कको ढाई हजार रुपए वृत्ति कर देय होगा।
- - अमलगमेशन और मर्जर के मामलों में पंजीयन शुल्क सम्पत्ति के मूल्य का 0.8 प्रतिशत घटाकर इसे स्टाम्प शुल्क का 0.8 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।
Created On :   28 Feb 2018 7:51 PM IST
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