फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

national anthem should not be compulsory in theaters : Govt to SC
फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान को अनिवार्य किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए राष्ट्रगान की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने पहले सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य करने का आदेश दिया था। इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान और उस दौरान खड़ा होना अभी अनिवार्य न किया जाए। सरकार की ओर से कहा गया है कि मंत्रालय की समिति अभी इस मामले में विचार कर रही है।

 

सरकार तय करेगी सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं


केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा था कि सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है, जो छह महीने में इस पर सुझाव देगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान के लिए कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं। इसके साथ ही सरकार ने कोर्ट में यह भी अपील की थी कि तब तक इस मामले में कोर्ट 30 नवंबर 2016 के अपने आदेश से पहले की स्थिति बहाल कर दे।

 

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से फैसला लेने के लिए कहा था

बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि सिनेमाहॉल और दूसरी जगहों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, यह फैसला सरकार करे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस तरह के नोटिफिकेशन या नियम का मामला संसद का है। यह काम कोर्ट पर नहीं थोपा जाना चाहिए।

कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा था कि सरकार को इस मामले में यह भी देखना चाहिए कि सिनेमाहॉल में लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई गाइडलाइन तय होनी चाहिए या नहीं?

गौरतलब है कि  सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को ऑर्डर दिया था कि देश के सभी सिनेमाहॉल में मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है। साथ ही, राष्ट्रगान के सम्मान में सिनेमाहॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़ा होना होगा।

Created On :   8 Jan 2018 6:03 PM GMT

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