आदेश का उल्लंघन करने पर नवाब मलिक ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट से मांगी माफी, रोक के बावजूद भी समीर के परिवार पर की थी टिप्पणी

Nawab Malik apologizes to Bombay High Court for violating the order, despite the ban, commented on Sameers family
आदेश का उल्लंघन करने पर नवाब मलिक ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट से मांगी माफी, रोक के बावजूद भी समीर के परिवार पर की थी टिप्पणी
नवाब मालिक vs समीर वानखेड़े आदेश का उल्लंघन करने पर नवाब मलिक ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट से मांगी माफी, रोक के बावजूद भी समीर के परिवार पर की थी टिप्पणी
हाईलाइट
  • समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े मलिक पर लगाया था मानहानि का केस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हाईकोर्ट से किए वादे को तोड़ते हुए टिप्पणी करने पर महाराष्‍ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्‍बे हाइकोर्ट से "बिना शर्त माफी" मांग ली है। बता दे मंगलवार को बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से कहा थी की आप जानबूझकर समीर वानखेड़े और उनके परिवार बयान दे रहे है। 

इस मामले में समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े मलिक पर मानहानि का केस लगाकार 1.25 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग कर चुके है।  

नवाब मलिक ने बॉम्‍बे हाइकोर्ट को एफिडेविट के तहत माफीनामा सौंपा है, जिसमे उन्होंने कहा, " मैं बिना शर्त को कोर्ट के सामने माफी मांगता हूं। मैंने 25 और 29 नवम्‍बर को जो अंडरटेकिंग दी है, उसका मैं सम्‍मान करुंगा, मेरा ये बिल्‍कुल भी इरादा नहीं था कि मैं कोर्ट के ऑर्डर का उल्‍लंघन करुं।

कोर्ट के आदेश का उल्‍लंघन इसलिए हो गया क्‍योंकि कुछ पत्रकारों ने उनसे कई विषयों पर सवाल पूछ लिए थे। मैंने ये बयान ये सोचकर दिए थे कि ये केवल इंटरव्‍यू के हिस्‍सा होंगे।"

तीन पेज के इस एफिडेविट में मलिक ने अंत में लिखा,  "मुझे इस बात की आशा है कि सेंट्रल एजेंसी (एनसीबी) का  किसी अधिकारी ने जिस तरह गलत तरीके से उपयोग किया, उनकी ड्यूटी पर सवाल उठाने से मुझे नहीं रोका जाएगा।"

वहीं इस मामले में हाइकोर्ट ने मलिक पर टिप्‍पणी करते हुए पूछा, "आप बताएं कि आप पर एक्‍शन क्‍यों न लिया जाए? आप जानबूझकर आदेशों का उल्‍लंघन कर रहे थे।"

आपको बता दे  इस मामले की सुनवाई जज एसजे काठवाला और मिलिंद जाधव कर रहे है। जज काठवाला ने मंगलवार को नवाब मलिक को आदेश दिया था कि आप, बिल्‍कुल भी  इस अधिकारी (समीर वानखेड़े ) और उसके परिवार के बारे में अब चार महीने तक टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। 

Created On :   10 Dec 2021 10:18 PM IST

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