NGT ने हरिद्वार और ऋषिकेश में लगाया प्लास्टिक पर बैन, उल्लंघन करने पर 50 हजार का जुर्माना

NGT banned plastic on Haridwar and Rishikesh Cities
NGT ने हरिद्वार और ऋषिकेश में लगाया प्लास्टिक पर बैन, उल्लंघन करने पर 50 हजार का जुर्माना
NGT ने हरिद्वार और ऋषिकेश में लगाया प्लास्टिक पर बैन, उल्लंघन करने पर 50 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गंगा किनारे स्थित कुछ शहरों में प्लास्टिक से बनी कुछ चीजों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। इन शहरों में हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थल शामिल हैं। इन शहरों में शुक्रवार से ही प्लास्टिक के कैरी बैग, प्लेट और कटलरी जैसी चीज़ों पर बैन लगाया गया है। उत्तरकाशी तक इस तरह की चीज़ों की बिक्री, मैन्यूफैक्चरिंग और स्टोर करने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि गंगा किनारे स्थित कुछ शहरों में पहले से ही प्लास्टिक बैग बैन है। बावजूद इसके इन शहरों में धड़ल्ले से इनका प्रयोग जारी है।

NGT अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि NGT ने अमरनाथ को साइलेंट जोन घोषित कर दिया है। हालांकि NGT ने 24 घंटे के अंदर ही इस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा था कि उसने दक्षिण कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा के अंदर मंत्रोच्चार और भजन गाने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। NGT ने कहा था कि उसने पूरे इलाके को न तो साइलेंट ज़ोन घोषित किया है न ही उसकी ऐसा कदम उठाने की कोई इच्छा है।

NGT ने कहा था कि केवल इतना प्रतिबंध लगाया था कि किसी भी श्रद्धालु या किसी भी व्यक्ति को अमरनाथ महाशिवलिंग के समक्ष खड़े होने के दौरान जोर-जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। NGT ने यह भी स्पष्ट किया था कि पवित्र गुफा की तरफ जाने वाली करीब 30 सीढ़ियों पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई श्रद्धालु कोई सामान लेकर नहीं जाए क्योंकि यह परंपरा बोर्ड की ही है।

Created On :   15 Dec 2017 5:14 PM IST

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