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एनआईए ने लश्कर की 22 वर्षीय महिला हैंडलर को हिरासत में लिया

हाईलाइट
- एनआईए ने लश्कर की 22 वर्षीय महिला हैंडलर को हिरासत में लिया (लीड-1)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में महिला जासूसों के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की एक 22 वर्षीय हैंडलर को 10 दिनों के लिए हिरासत में लिया है, जो पाकिस्तान में अन्य आतंकियों के संपर्क में थी, जिनमें 26/11 मुंबई हमले का मस्टरमाइंड हाफिज सईद भी शामिल है।
सूत्रों ने कहा कि कुछ सप्ताह पहले हिरासत में ली गई तानिया परवीन कई सिम कार्ड का उपयोग करके पाकिस्तान में अन्य हैंडलर्स के साथ संपर्क में थी। उसने भारतीय सिम भी बांटे और वह व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से संपर्क बनाने का काम कर रही थी। वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद के संपर्क में भी थी।
सूत्रों ने दावा किया कि आईएसआई उसका इस्तेमाल अधिकारियों को प्रेम जाल में फंसाने और संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए कर रही थी।आतंकवाद निरोधक एजेंसी की एक टीम कोलकाता कार्यालय में उससे पूछताछ करेगी। एनआईए ने हाल ही में इस मामले की जांच की जिम्मेदारी संभाली है और प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के लिए देश में काम कर रहे महिला जासूसों के नेटवर्क को निशाना बना रही है।
एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि स्पेशल टास्क फोर्स ने कोलकाता के मौलाना आजाद कॉलेज की छात्रा तानिया परवीन को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास बदुरिया से पकड़ा है। सूत्रों ने बताया कि एक साल की निगरानी के बाद तानिया को पकड़ा गया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।