निकाह हलाला के नाम पर 4 लोगों ने किया रेप, 9 के खिलाफ एफआईआर
- तलाक के बाद 3 महीने के लिए करनी पड़ी दूसरे से शादी।
- पति ने महिला को दे दिया था तीन तलाक।
- महिला ने पति पर भी लगाया दुष्कर्म करने का आरोप।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला जैसे मामले पर आए दिन नए विवाद सामने आ रहे हैं। सरकार तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए एक साल पहले लोकसभा में बिल पास करवा चुकी है, लेकिन बहुमत न होने की वजह से यह बिल फिलहाल राज्यसभा में अटका हुआ है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है। एक महिला ने अपने पति और 3 लोगों पर निकाह हलाला के नाम रेप करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले मेरे पति ने मुझे तीन तलाक दे दिया था। पति के तलाक देने के बाद निकाह हलाला करवाने एक व्यक्ति से मेरी 3 महीने के लिए शादी हुई। मुझसे शादी के बाद उस व्यक्ति ने एक और शादी कर ली। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
Rampur: Woman alleges she was raped by 4 people, including her husband, in the name of Nikah Halala, says "After my husband gave me triple talaq, I was married off to someone else for 3 months but he later married another woman." Police have registered case against 9 people. pic.twitter.com/Vuq1gbGKtk
— ANI UP (@ANINewsUP) July 25, 2018
क्या है निकाह हलाला?
निकाह हलाला मुसलमानों में वह प्रथा है, जो समुदाय के किसी व्यक्ति को अपनी तलाकशुदा पत्नी से दोबारा शादी करने की इजाजत देता है। निकाह हलाला के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्व पत्नी से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता, जब तक वह महिला किसी अन्य पुरुष से शादी कर उससे शारीरिक संबंध नहीं बना लेती। उस व्यक्ति तलाक लेकर और अलग रहने की अवधि (इद्दत) पूरी करने के बाद महिला अपने पूर्व पति से शादी करने लायक हो जाती है।
ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा में अटका है बिल
मोदी सरकार ने 28 दिसंबर 2017 को लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश किया था, जो 7 घंटे तक चली बहस के बाद पास हो गया था। बहस के बाद कई संसोधन पेश किए गए थे, लेकिन सदन में सब निरस्त हो गए थे। राज्य सभा में बहुमत न होने के कारण मोदी सरकार तीन तलाक बिल पास नहीं करवा पाई थी। बिल में तीन तलाक देने वाले को अधिकतम तीन साल की जेल व जुर्माने का प्रावधान है। बिल मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण और बच्चे की निगरानी का अधिकार देता है।
Created On :   25 July 2018 11:33 AM IST