उन्नाव पीड़िता के चाचा को तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का आदेश

Order to transfer Unnao victims uncle to Tihar Jail
उन्नाव पीड़िता के चाचा को तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का आदेश
उन्नाव पीड़िता के चाचा को तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का आदेश
हाईलाइट
  • पीड़िता के चाचा को तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई आपत्ति न जताने पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश जारी किया
  • सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया
नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

पीड़िता के चाचा को तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई आपत्ति न जताने पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश जारी किया।

पीड़िता के चाचा उत्तर प्रदेश में 10 साल कारावास की सजा काट रहे हैं।

इसके साथ ही पीड़िता और उसके परिवार के पुराने वीडियो को सार्वजनिक करने की जानकारी मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया को भी निर्देश दिया है कि वे उनकी पहचान को सार्वजनिक न करें।

उल्लेखनीय है कि दुर्घटना के बाद पीड़िता और उसका वकील वेंटिलेटर पर हैं। वहीं पीड़िता की चाची और मौसी की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इनमें से एक अपराध की गवाह थी।

इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

--आईएएनएस

Created On :   2 Aug 2019 3:32 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story