नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे या नहीं, सुनवाई आज

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नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे या नहीं, सुनवाई आज
नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे या नहीं, सुनवाई आज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एमपी के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि मामले में गुरुवार को ही सुनवाई कर फैसला सुनाया जाए। पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद मिश्रा ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की इजाजत मांगते हुए याचिका दायर की थी। 
 
मिश्रा ने इस अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि एमपी हाईकोर्ट उनकी उस अपील पर तत्काल सुनवाई नहीं कर रही है, जिसमें उन्होंने 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अनुमति मांगी थी। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की एक उच्च न्यायालय की पीठ में उनकी याचिका को दोपहर के बाद के सत्र में सुनवाई के लिए पेश किया गया था। संक्षिप्त तर्कों के बाद इसे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
 
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने 23 जून को विधानसभा चुनाव 2008 के दौरान पेड न्यूज मामले, चुनाव खर्च के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर मिश्रा को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टीस डी वाय चंद्रचूर्ण की बेंच ने नरोत्तम मिश्रा की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वे दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के समक्ष पेश होकर बेंच गठित करने की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई गुरुवार को शुरू करना चाहिए और 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग से पहले सुनवाई पूरी कर लेनी चाहिए। 
 
मुकुल रोहतगी ने इससे पहले मप्र हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की अंतरिम अपील को तत्काल सुनने से मना कर दिया था। उन्होंने दलील रखी कि निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य ठहराने का मतलब यह नहीं कि उनके मुवक्कील को वोट डालने से रोका जाए।

Created On :   12 July 2017 4:22 PM IST

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