पासपोर्ट बनवाना और आसान, अब बर्थ-सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। पासपोर्ट बनवाना अब और भी आसान हो गया है। सरकार ने एक जरूरी कागज कम करते हुए इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब आपको पासपोर्ट के लिए बर्थ-सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं होगा। भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट को सरल बनाने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए सरकार ने इस हफ्ते संसद में साफ किया है कि जन्म या दस्तावेजों के बीच आधार या पैन कार्ड का इस्तेमाल साक्ष्यों के लिए काफी हैं।
पासपोर्ट नियमों 1980 के तहत 26/01/1989 को या उसके बाद पैदा हुए सभी आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। लेकिन अब वो स्थानांतरण (स्कूल छोड़ने) मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो डीओबी से युक्त अंतिम मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड के जरिए जारी किया गया हो। जमा कर पासपोर्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, यहां तक कि एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड जमा करवाकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं।वहीं सरकारी कर्मचारी सेवा रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड्स दे सकते हैं।
वहीं ये पहले से तय किया जा चुका है कि तलाक के पेपर और बच्चे को गोद लेने के सर्टिफिकेट्स पासपोर्ट के लिए जमा करने की जरूरी नहीं होगा। अनाथ बच्चों को केवल अपने अनाथालय से एक दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है ताकि जन्म तिथि की पुष्टि हो सके।
60 से कम और 8 साल से बड़े आवेदकों को पासपोर्ट फीस पर 10 परसेंट की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदकों को केवल एक अभिभावक या अभिभावक का नाम ही प्रदान करना होगा। इसका मकसद एकल माता-पिता के परिवारों की मदद करना हैं।
Created On :   24 July 2017 11:33 AM IST