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Plane Crash: पटियाला में लाइट एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार, ग्रुप कमांडर की मौत, 2 NCC कैडेट घायल

हाईलाइट
- ग्रुप कमांडर चीमा एयरफोर्स स्टेशन में NCC कैडेट्स को प्रशिक्षण देते थे
- दो एनसीसी केडेट्स घायल एक हालत गंभीर
- सीएम ने पटियाला विमान हादसे पर दुख जताया
डिजिटल डेस्क, पटियाला। पंजाब के पटियाला शहर में सोमवार को एनसीसी थर्ड ईयर स्क्वाड्रन बटालियन के कैडेट्स को ट्रेनिंग देने वाला माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट आर्मी कैटोनमेंट एरिया में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एयरक्राफ्ट के पायलट ग्रुप कमांडर गुरप्रीत सिंह चीमा की मौत हो गई, जबकि दो एनसीसी कैडेट घायल हो गए। घायलों को आर्मी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
दो एनसीसी केडेट्स घायल एक हालत गंभीर
जानकारी अनुसार इस एयरक्राफ्ट ने पटियाला-संगरूर रोड पर एविएशन क्लब से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर में तकनीकी खराबी के कारण एयरक्राफ्ट क्रैश होकर आर्मी एरिया में गिर गया। एयरक्राफ्ट के पायलट ग्रुप कमांडर गुरप्रीत सिंह चीमा को गंभीर हालत में तुरंत आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। जबकि दो एनसीसी कैडेट घायल हो गए। घायलों में एक सरकारी महिंद्रा कॉलेज का एनसीसी कैडेट विपिन कुमार यादव है। जानकारी के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।
सीएम ने पटियाला विमान हादसे पर दुख जताया
वहीं हादसे में भारतीय वायु सेना के पायलट की मौत पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गहरा दुख प्रगट किया है।कैप्टन ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। ग्रुप कमांडर चीमा एयरफोर्स स्टेशन में एनसीसी थर्ड एयर स्क्वॉड्रन के कैडेट्स को प्रशिक्षण देते थे। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के कमांड अस्पताल में उपचाराधीन यादव के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।