सोहराबुद्दीन केस : अमित शाह की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बरी किए जाने को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि सीबीआई को इस मामले में शाह को मुक्त किए जाने के खिलाफ अपील करने का निर्देश दिया जाए। लोअर कोर्ट ने इस मामले में शाह को सबूतों के अभाव में बरी किया था। सीबीआई ने इस मामले में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ बांबे लायर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मंगलवार को जस्टिस एससी धर्माधिकारी व जस्टिस भारती डागरे की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई होगी।
याचिका में दावा किया गया है कि सोहराबुद्दीन प्रकरण में कोर्ट ने पुलिस अधिकारी एनके अमीन, श्याम सिंह चरन, हिमांशु सिंह को भी बरी किया है, लेकिन सीबीआई ने इनकी रिहाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस तरह से सीबीआई का कुछ चुनिंदा लोगों की रिहाई को चुनौती देने का निर्णय कानून के खिलाफ व अतार्किक है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई एक सार्वजनिक जांच एजेंसी है, इसलिए कानून का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस मामले में सीबीआई अपने कानूनी दायित्वों का निर्वाह करती नजर नहीं आ रही है।
गौरतलब है कि साल 2005 में गुजरात व राजस्थान पुलिस के साथ हुए मुठभेड में सोहराबुद्दीन मारा गया था। इस मामले में दायर सीबीआई की पहली चार्जशीट के मुताबिक़ 23 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन और कौसर बी एक बस में हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे कि तभी गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने उनकी बस रोकी। पुलिस सिर्फ़ सोहराब को बस से उतारना चाहती थी लेकिन कौसर बी भी अपने पति के साथ उतर गई। इसके बाद इस जोड़े को अहमदाबाद के बाहर एक फ़ार्महाउस ले जाया गया और तीन दिन बाद एक फर्ज़ी मुठभेड़ में मार दिया गया। इस मामले में डीजी वंजारा समेत अमित शाह जैसे बड़े नाम शामिल थे।
Created On :   22 Jan 2018 11:27 PM IST