दिवाली और अन्य त्योहारों पर दो घंटे तक कर सकते है आतिशबाजी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल ग्रीन पटाखों की दी अनुमति

Pollution control board allows only green firecrackers in Bengal
दिवाली और अन्य त्योहारों पर दो घंटे तक कर सकते है आतिशबाजी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल ग्रीन पटाखों की दी अनुमति
पश्चिम बंगाल दिवाली और अन्य त्योहारों पर दो घंटे तक कर सकते है आतिशबाजी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल ग्रीन पटाखों की दी अनुमति

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी) ने राज्य में दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दो घंटे तक फूंकी जाने वाली हरी आतिशबाजी को छोड़कर सभी तरह की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है।

निर्देश में उल्लेख किया गया है कि राज्य में केवल हरे पटाखे बेचे जा सकते हैं और ऐसे पटाखों को फोड़ने की अनुमति दो घंटे - रात 8 बजे के बीच दी जाएगी। और रात 10 बजे - दिवाली के दौरान और छठ पूजा पर दो घंटे के लिए सुबह 6-8 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे तक।

(आईएएनएस)

Created On :   28 Oct 2021 7:00 PM GMT

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