जनसंख्या नियंत्रण : भाजपा नेता की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस

Population control: notice to central government on BJP leaders petition
जनसंख्या नियंत्रण : भाजपा नेता की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस
जनसंख्या नियंत्रण : भाजपा नेता की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस
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नई दिल्ली, 10 जनवरी (आईएएनएस)। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस भेजा।

इस याचिका पर बहस के दौरान भाजपा नेता ने तीन देशों का भी जिक्र किया। चीन और ईरान में लागू दो बच्चों के कानून की जहां बात की, वहीं पाकिस्तानी अदालत के इस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि बम विस्फोट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है जनसंख्या विस्फोट।

भाजपा नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

बहस के दौरान अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि 42वां संविधान संशोधन हुए 43 साल बीत गए और वेंकटचलैया कमीशन की सिफारिशों के भी 18 साल बीत गए, मगर आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ। 42वें संविधान संशोधन में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्यों को दिया गया था।

उन्होंने कहा, इस्लामिक देश होने के बावजूद ईरान ने 1990 में अपने यहां दो बच्चों का कानून लागू किया। ठीक इसी तरह का मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। पाकिस्तान की अदालत इस मामले की सुनवाई करते हुए कह चुकी है कि बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है जनसंख्या विस्फोट।

भाजपा नेता ने चीन की तर्ज पर कठोर कानून की मांग करते हुए कहा कि दो बच्चों का पालन करने वालों को सरकार पारितोषिक दे और पालन न करने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित करे।

Created On :   10 Jan 2020 10:30 PM IST

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