पैगंबर मामला: ठाणे पुलिस ने नवीन जिंदल को तलब किया

Prophet case: Thane police summons Naveen Jindal
पैगंबर मामला: ठाणे पुलिस ने नवीन जिंदल को तलब किया
नई दिल्ली पैगंबर मामला: ठाणे पुलिस ने नवीन जिंदल को तलब किया
हाईलाइट
  • भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (बी)
  • 295 (ए)
  • 298 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भाजपा नेता नवीन कुमार जिंदल के लिए नई मुसीबत खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि ठाणे पुलिस ने मंगलवार को उन्हें पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी को लेकर एक नए मामले में नोटिस जारी किया है। जिंदल को 25 जून को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। उनके खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने एक मोहम्मद गुफरान अकमल खान की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (बी), 295 (ए), 298 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन अपराध ने मोहम्मद गुफरान अकमल खान की उचित शिकायत पर आपके खिलाफ आईपीसी की सीआर संख्या 528/2022 धारा 153 (ए) (बी), 295 (ए), 298, 505 के तहत दर्ज किया है। इसलिए, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप मेरे सामने 25/06/2022 को सुबह 11.00 बजे मुंब्रा पुलिस स्टेशन, ठाणे, महाराष्ट्र, राज्य में उपस्थित रहें। पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर विवाद शुरू होने के बाद जिंदल को भाजपा से बर्खास्त कर दिया गया था।

बर्खास्त नेता ने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ दिन पहले जब वह किसी से मिलने गए तो कुछ लोगों ने उनका पीछा किया।  इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को भी दी थी।

 

आईएएनएस

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Created On :   21 Jun 2022 11:01 AM GMT

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