कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता और पार्टी के नाम को लेकर सवाल, कोर्ट में मामला

Questions about Congress President Rahul Gandhis citizenship and partys name, case in court
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता और पार्टी के नाम को लेकर सवाल, कोर्ट में मामला
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता और पार्टी के नाम को लेकर सवाल, कोर्ट में मामला
हाईलाइट
  • कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट में मामला।
  • कांग्रेस पार्टी के सही नाम को लेकर भी सवाल।
  • बिहार के एक वकील ने दायर किया परिवाद पत्र।

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। देश में सर्वाधिक समय सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी के नाम और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक अदालत में परिवाद पत्र दायर किया गया है। यह परिवाद वकील सुधीर कुमार ओझा ने मजिस्ट्रेट आरती कुमारी सिंह की अदालत में दायर किया है। ओझा का कहना है कि राहुल के पास भारत और इटली के पासपोर्ट हैं और उन्होने वहां हुए एक चुनाव में मतदान भी किया है।

यह है मामला
वकील ओझा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का वास्तविक नाम "इंदिरा कांग्रेस इंडिया" है, और उन्होंने "इंडियन नेशनल कांग्रेस" नाम का उपयोग कर देश के साथ छल किया है। वहीं ओझा ने राहुल गांधी की भारत की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल के पास भारतीय और इतालवी पासपोर्ट हैं। राहुल ने इस यूरोपीय देश में हुए एक चुनाव में मतदान भी किया है। इससे पहले भी ओझा राहुल के विदेशी दौरे के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर देश की छवि खराब करने का आरोप लगा चुके हैं।

भाजपा का सोनिया पर आरोप
भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि संप्रग शासनकाल के दौरान सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ‘‘नक्सलियों के लिए समर्थन का आधार’’ थी। कांग्रेस के कई नेताओं ने नक्सलवाद का महिमामंडन किया। भाजपा द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।


 

Created On :   5 Sep 2018 5:18 AM GMT

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