RAEES मामले में SRK को राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

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RAEES मामले में SRK को राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। IPL T-20 क्रिकेट लीग से जुड़े फेमा के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने एक्टर शाहरुख और कुछ अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें कथित तौर पर 73.6 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि शाहरूख से 23 अगस्त को मामले पर सुनवाई करने वाली कमेटी के सामने पेश होने को कहा गया है।

वहीं दूसरी ओर SRK के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दिया। फिल्म 'RAEES' के प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर जुटी भीड़ में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।

फेमा का मामला

कमेटी ने आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं, ताकि वे मामले की सुनवाई में शामिल हों। अगर वे मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर असल नुकसान का तीन गुना जुर्माना लग सकता है। उन्होंने कहा कि मामले में कुछ अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है। ED ने मार्च में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत इस सबंन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने खान, उनकी पत्नी गौरी, अभिनेत्री जूही चावला, और कोलकाता नाइट राइडर्स स्पोटर्स प्राइवेज लिमिटिड KRSPL को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। KRSPL, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर टीम की मालिक है। कारण बताओ नोटिस KRSPL के कुछ शेयरों को मॉरीशस की एक कंपनी को उसके असल मूल्य से कम पर बेचने पर भेजा गया था, जिस वजह से 73.6 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ। गौरी KRSPL की निदेशक हैं, जबकि खान और जूही आईपीएल टीम केकेआर की मालिक हैं। यह मामला 2008-09 का है जब ईडी ने पहली बार आईपीएल फ्रेंचाइजी और उसके मालिकों के खिलाफ जांच शुरू की थी।

वहीं दूसरे मामले में जस्टिस ए.जे. देसाई ने वडोदरा कोर्ट द्वारा भेजे गए समन पर भी रोक लगा दी, जिसने 23 जुलाई को एक्टर को पेश होकर मामले में आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया था। खान के वकील ने कोर्ट को मामले के बारे में जानकारी दी और कहा कि 23 जनवरी को अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर हुई अराजकता के लिए वह उत्तरदायी नहीं थे। खान अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। खान के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक को मंजूरी देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 25 सितम्बर तय की। प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मचने से वडोदरा निवासी फहरीद खान पठान की मौत हो गई थी और कई अन्य जख्मी हो गए थे। इसके अलावा रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था।



Created On :   20 July 2017 8:41 PM IST

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