- दिल्ली: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सिंघू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली यहां पहुंची थी।
- बैरीकेड हटा कर, युवा किसानों ने किया दिल्ली में प्रवेश, देश में पहली बार गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड
- पेट्रोल, डीजल के दाम में बड़ी वृद्धि, दिल्ली में 86 रुपए लीटर हुआ पेट्रोल, मध्यप्रदेश में 94 रुपए लीटर
- 7 महीनों में भारत में कोविड के सबसे कम 9 हजार मामले दर्ज
- यूपी: नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से होगी लागू, घर में रख सकेंगे शराब की 12 बोतल
रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द

हाईलाइट
- रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द
नई दिल्ली/चंडीगढ़, 25 सितम्बर (आईएएनएस)। संसद में कृषि विधेयकों को पारित किए जाने के बाद किसानों द्वारा देश के कुछ हिस्से में तीन दिवसीय रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है, जिसके चलते उत्तर रेलवे ने तीन ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और 20 विशेष ट्रेनें आशिंक रूप से रद्द की गई हैं।
अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है।
उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा, पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 25 से 26 सितंबर तक तीन ट्रेनों की सेवाओं को रद्द करने का फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 26 सितंबर तक फिरोजपुर रेलवे डिवीजन में ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।
रद्द की गई ट्रेनों में हरिद्वार-अमृतसर जन शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस, अमृतसर-हरिद्वार जन शताब्दी एक्सप्रेस शामिल हैं।
तीन ट्रेनों को रद्द करने के अलावा नॉर्दर्न रेलवे ने 20 स्पेशल ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया है, जिनमें मुंबई सेंट्रल-अमृतसर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक, न्यू जलपाईगुड़ी-अमृतसर करम भूमि एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक, बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक, शामिल हैं। जबकि नांदेड़-अमृतसर को नई दिल्ली तक आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जय नगर-अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस को अंबाला कैंट तक रद्द किया गया है और इसके अलावा भी सूची में कई ट्रेनें शामिल हैं।
उत्तर रेलवे ने किसानों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दो ट्रेनों के मार्ग भी बदले हैं और पांच विशेष पार्सल ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की है। पंजाब के कुछ हिस्सों में किसान रेल की पटरियों पर बैठकर बिल का विरोध जता रहे हैं।
हाल ही में समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों ने किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 को पारित कर दिया और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते को भी मंजूरी दे दी। संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम को भी पारित कर दिया है। इन विधेयकों को पारित किए जाने के बाद कई किसान संगठन देश के कुछ हिस्सों में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी किसानों के विरोध प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया है।
एएसएन-एसकेपी
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।