लालू जेल में, घर और ऑफिस से चलेगा उनका ट्विटर हैंडल

Rjd Supremo Lalu Yadav Will Be In Touch With Supporters From Jail help of twitter
लालू जेल में, घर और ऑफिस से चलेगा उनका ट्विटर हैंडल
लालू जेल में, घर और ऑफिस से चलेगा उनका ट्विटर हैंडल

डिजिटल डेस्क, पटना। चारा घोटाला के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से दोषी ठहराए गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव झारखंड की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। लालू जेल से भी ट्विटर के माध्यम से कार्यकर्ताओं के संपर्क में बने रहेंगे।

उनके ट्विटर हैंडल से सोमवार को ट्वीट किया गया, "प्रिय साथियों, कारागार प्रवास के दौरान मेरे ट्विटर हैंडल का संचालन मेरा कार्यालय और परिवार के सदस्य करेंगे। समय-समय पर मुलाक़ातियों के मार्फ़त कार्यालय को संदेश पहुंचेगा जो आपके पास ट्विटर या अन्य विधा से पहुंच जाएगा। संगठित रहिए, सचेत रहिए।"

सोशल मीडिया की पहुंच सब तक सुलभ होने के बाद से लालू अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए अक्सर ट्विटर का सहारा लेते रहे हैं। इस माध्यम से वो विरोधियों के पर तीखे हमले भी करते रहे हैं। गौरतलब है कि शनिवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद लालू के ट्विटर अकाउंट से लगातार कई ट्वीट किए गए। हालांकि ये सभी ट्वीट सवालों के घेरे में भी रहा। चुकी लालू के अकाउंट से ये ट्वीट ऐसे समय में किया जा रहा था जब पुलिस उन्हें जेल लेकर जा रही थी। इसी पर ये सवाल उठा कि अगर लालू जेल जा रहे थे तो फिर वो कैसे ट्वीट कर सकते हैं, फिर उनका ट्वीट कोई और कर रहा होगा।

लालू ने शनिवार को भाजपा पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया था, "बीजेपी अपनी जुमलेबाज़ी व कारगुज़ारियों को छुपाने और वोट प्राप्त करने के लिए विपक्षियों का पब्लिक पर्सेप्शन बिगाड़ने के लिए राजनीति में अनैतिक और द्वेष की भावना से ग्रस्त गंदा खेल खेलती है।" इसके बाद लालू ने सिलसिलेवार एक के बाद एक कई ट्वीट किए। लालू ने आगे लिखा, "ऐ सुनो कान खोल कर, आप इस गुदड़ी के लाल को परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं।"

लालू ने अपने दूसरे ट्वीट पर लिखा, "नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और बाबा साहेब आंबेडकर जैसे महान लोग अपने प्रयासों में फेल हो गए थे, इतिहास उन्हें विलेन के रूप में मानता था। वे अभी भी पक्षपाती, जातिवाद और जाति-भावना दिमाग वाले तबके के लिए विलेन ही हैं। इनसे किसी भी अलग व्यवहार की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।" इस मामले में अदालत अपना फैसला तीन जनवरी का सुनाएगी। 

 

Created On :   25 Dec 2017 7:37 PM IST

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