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दिल्ली विवि के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हॉस्टल में चोरी, मामला दर्ज

हाईलाइट
- दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के गर्ल्स हॉस्टल में चोरों ने लगाई सेंध
- घटना को अंजाम देने वाला चोर सीसीटीवी फुटेज में दिखा, मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। DUSU चुनाव की गहमा-गहमी के बीच चोरों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के गर्ल्स हॉस्टल में सेंध लगा दी। चोरी का पता तब चला जब एक छात्रा के एटीएम कार्ड से हजारों रुपये निकल गए। इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना 12 सितंबर की बताई जा रही है।
उत्तरी दिल्ली के मौरिस नगर थाने में दर्ज मामले के मुताबिक, घटना को अंजाम देने वाला चोर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। शिकायतकर्ता छात्रा प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। उसने पुलिस को बताया कि, हॉस्टल के कमरे से कुछ नकदी और डेबिट कार्ड (एटीएम) चोरी हुआ है। घटना का पता तब चला जब मेरे मोबाइल पर एटीएम से 50 हजार रुपये निकाले जाने का मैसेज आया। मौरिस नगर थाना पुलिस के एक अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि इस संबंध में थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, घटना वाले दिन गुरुवार को दोपहर करीब 1.40 बजे संदिग्ध व्यक्ति को हॉस्टल परिसर में घुसते हुए सीसीटीवी में साफ-साफ देखा जा सकता है। संदिग्ध शख्स पहले कुछ देर तक सुरक्षा कर्मियों वाले कमरे के आसपास घूमता दिख रहा है, उसके बाद वो कमरे की ओर बढ़ जाता है।
पुलिस ने मामला भले ही दर्ज कर लिया हो, मगर हॉस्टल में रह रही छात्राओं में भय का माहौल व्याप्त है। इस सिलसिले में आईएएनएस ने उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज से बात करनी चाही। उन्होंने बताया कि वे मीटिंग में व्यस्त हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।