सेबी को सहारा श्री से 10 दिन में चाहिए 709.82 करोड़

Sahara chief Subrata Roy got 10-day deadline by supreme court
सेबी को सहारा श्री से 10 दिन में चाहिए 709.82 करोड़
सेबी को सहारा श्री से 10 दिन में चाहिए 709.82 करोड़

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के खाते में 1500 करोड़ रुपए में से 709.82 करोड़ रुपए जमा कराने लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 10 दिन की मोहलत दी है. इसी के साथ सोमवार को कोर्ट ने सुब्रत राय की अंतरिम जमानत की अवधि 5 जुलाई तक बढ़ा दी.

बता दें कि राय ने इससे पहले 1500 करोड़ रुपए और 552.22 करोड़ रुपए के दो चेक जमा कराए थे जो सेबी के खाते में क्रमश: 15 जून और 15 जुलाई को जमा कराने थे. यह धनराशि जमा नहीं कराये जाने से नाखुश न्यायालय ने 17 अप्रैल को सहारा समूह की महाराष्ट्र में एम्बी वैली की 34 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने का निर्णय लिया था और राय को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था.

इसके साथ ही कोर्ट ने सेबी से कहा कि वह हरिद्वार में रानीपुर और बहादराबाद गांवों में 87.03 एकड़ भूमि की नीलामी करने के लिए अधिकृत कर दिया. कोर्ट ने कहा इस संपत्ति को सर्कल रेट से 38 फीसदी कम दर पर बेचा जा सकता है.

जस्टिस दीपक मिश्रा और रंजन गोगोई की पीठ ने राय के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि 4 जुलाई तक पैसा न जमा करने पर अवमाननाकर्ता को जेल भेज दिया जाएगा. सिब्बल ने कहा कि 790.18 करोड रुपए पहले ही सेबी-सहारा के खाते में जमा कराए जा चुके हैं, उन्हें शेष रकम जमा कराने के लिए 10 कार्य दिवस और दिए जाएं.

गौरतलब है कि अदालत ने पिछले साल मई में सुब्रत राय को उनकी मां के निधन के बाद करीब दो साल बाद पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. तब से उनकी पेरोल अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है. दो महीने पहले अप्रैल में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को तय रकम चुकाने में असफल रहने पर उसकी एंबी वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था. महाराष्ट्र के लोनावाला में 8,000 एकड़ में फैली एंबी वैली की बाजार कीमत करीब 39 हजार करोड़ रुपए आंकी जाती है.

Created On :   19 Jun 2017 4:23 PM GMT

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