NRIs को कब मिलेगा वोटिंग का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

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NRIs को कब मिलेगा वोटिंग का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नॉन रेसिडेंट इंडियन्स (NRIs) को वोट का अधिकार देने सम्बंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र सरकार से सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या NRIs को चुनावों में वोटिंग का अधिकार देने के लिए केन्द्र सरकार चुनावी नियमों में कोई संशोधन करने जा रही है या नहीं?

केंद्र और चुनाव आयोग इस मामले में एक प्रस्ताव पर राजी हुए हैं लेकिन इसके प्रभाव में आने का अब तक इंतजार है। चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस चंद्रचुढ़ ने इस पर विचार करते हुए कहा कि NRIs को रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट- 1950 या आरपी एक्ट के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन करके डाक मतपत्र के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जा सकती है।

Created On :   14 July 2017 6:18 PM IST

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