मेडिकल कर्मियों को समय पर वेतन देने की मांग वाली याचिका एससी ने की खारिज

SC dismisses petition seeking medical workers timely salary
मेडिकल कर्मियों को समय पर वेतन देने की मांग वाली याचिका एससी ने की खारिज
मेडिकल कर्मियों को समय पर वेतन देने की मांग वाली याचिका एससी ने की खारिज

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन देने की मांग वाली याचिका खारिज को कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले को देख रही है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है।

शीर्ष अदालत ने पाया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने डॉक्टरों को वेतन देना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें केंद्र की ओर से 15 मई को लिए गए निर्णय पर सवाल उठाया गया था। केंद्र ने कहा था कि, डॉक्टरों के लिए 14 दिन की क्वारंटीन अवधि अनिवार्य नहीं है।

पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश, वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथ ने पीठ को सूचित किया कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ समस्या अभी भी बनी हुई है, जिन्हें अबतक वेतन नहीं दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत को ये भी सूचित किया कि कोविड-19 के इलाज में संलिप्त मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर और हेल्थकेयर कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और क्वारंटीन पीरियड के लिए उनके वेतन में कटौती की जा रही है।

आरएचए/एएनएम

Created On :   26 Aug 2020 12:30 PM GMT

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