बेंगलुरु के दंगा प्रभावित इलाकों में 15 अगस्त तक धारा 144 लागू

Section 144 applied till August 15 in riot-hit areas of Bengaluru
बेंगलुरु के दंगा प्रभावित इलाकों में 15 अगस्त तक धारा 144 लागू
बेंगलुरु के दंगा प्रभावित इलाकों में 15 अगस्त तक धारा 144 लागू

बेंगलुरु, 13 अगस्त (आईएएनएस)। बेंगलुरु में मंगलवार रात हुए दंगों के सिलसिले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। बेंगलुरु पूर्व में प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है।

एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कुलदीप जैन ने आईएएनएस को बताया, 15 अगस्त, सुबह 6 बजे तक धारा 144 लगा दी गई है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) संदीप पाटिल ने कहा कि डीजे हल्ली में मंगलवार घटित हुई घटनाओं में जांच जारी रहेगी।

इस बीच, मंगलवार रात पुलिस फायरिंग में मारे गए तीन लोगों के रिश्तेदारों ने कहा कि वे भीड़ का हिस्सा नहीं थे। उनके परिजनों के अनुसार, तीनों बस देख रहे थे और टेनरी रोड पर गोलियों का शिकार बन गए।

यह भी सामने आया है कि कांग्रेस के विधायक अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे पी. नवीन, जिनके अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट ने दंगे भड़काए थे, को सोशल मीडिया पर अक्सर भड़काऊ पोस्ट करने का दोषी पाया गया है।

जैन ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) का दंगों से कोई संबंध है या नहीं। मंगलवार रात को मूर्ति के भतीजे नवीन द्वारा सोशल मीडिया पर अपमानजनक संदेश पोस्ट किए जाने के बाद सैकड़ों लोगों की उन्मादी भीड़ जुट गई।

भीड़ ने पथराव किया, 60 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, और डीजे हल्ली, केजी हल्ली, पुलिकेशीनगर और कवल ब्यारसंद्र इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया।

वीएवी/आरएचए

Created On :   13 Aug 2020 8:30 PM IST

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