विमानन क्षेत्र में कार्यरत सिखों को हवाईअड्डे पर छोटे कृपाण ले जाने की अनुमति

Sikhs working in aviation sector allowed to carry small kirpan at airport
विमानन क्षेत्र में कार्यरत सिखों को हवाईअड्डे पर छोटे कृपाण ले जाने की अनुमति
बीसीएएस विमानन क्षेत्र में कार्यरत सिखों को हवाईअड्डे पर छोटे कृपाण ले जाने की अनुमति
हाईलाइट
  • सिख धर्म में कृपाण (खंजर) को पवित्र वस्तु माना जाता है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने विमानन क्षेत्र में काम करने वाले सिखों को हवाईअड्डा परिसर के भीतर छोटे आकार के कृपाण ले जाने की अनुमति दे दी है।

सिख धर्म में कृपाण (खंजर) को पवित्र वस्तु माना जाता है।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने चार मार्च को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए निर्दिष्ट आकार के कृपाण लेकर हवाईअड्डे के अंदर सिख कर्मचारियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले पैरा को हटा दिया है। 12 मार्च को जारी नए आदेश ने 4 मार्च से पहले की स्थिति बहाल कर दी है।

आदेशानुसार, कृपाण के ब्लेड की लंबाई छह इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसकी कुल लंबाई नौ इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बीसीएएस ने अपने पहले के सर्कुलर में घरेलू उड़ानों में सिख यात्रियों को अपने साथ निर्दिष्ट लंबाई का कृपाण ले जाने की अनुमति दी थी।

(आईएएनएस)

Created On :   14 March 2022 11:00 PM IST

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