गोधरा कांड पर SIT कोर्ट का फैसला, 2 दोषी करार, 3 को किया बरी
- 2002 में गोधरा कांड के थे आरोपी।
- गोधरा कांड पर एसआईटी कोर्ट का फैसला।
- दो लोग दोषी करार
- तीन को किया बरी।
डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। गुजरात के गोधरा कांड में एसआईटी की स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि 3 लोगों को बरी किया गया है। एसआईटी की विशेष अदालत ने एक मार्च 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 63 को बरी कर दिया था। इनमें 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 20 को उम्रकैद की सजा हुई।
2002 Godhra train burning case: Two accused found guilty, three acquitted by special SIT court in Ahmedabad. #Gujarat pic.twitter.com/NzTImuaYAa
— ANI (@ANI) August 27, 2018
2002 के गोधरा कांड में कोर्ट ने सोमवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में सुबह जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, उसके एक कोच से आग की लपटें उठने लगीं, कोच में मौजूद यात्री उसकी चपेट में आ गए। इनमें से ज्यादातर वो कारसेवक थे, जो राम मंदिर आंदोलन के तहत अयोध्या में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। आग से झुलसकर 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी।
Created On :   27 Aug 2018 1:27 PM IST