आज से देश भर में बदल जाएंगे ये 6 नियम, आप भी देखिए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2017 में देश में कई तरह के बदलाव हुए हैं, इन बदलावों से टैक्स, एमआरपी, बैंक जैसे कई काम काफी हद तक प्रभावित रहे हैं। कुछ कामों से लोगों को फायदा हुआ तो कुछ काम लोगों के लिए परेशानी बन गए।
इसी तरह का एक और बदलाव होने वाला है। यह बदलाव नियमों को लेकर होने वाला है। जो कि 1 अक्टूबर 2017 से लागू हो जाएंगे। अक्टूबर की एक तारीख से लागू होने वाले नए नियम से टेलीकॉम, बैंक, खरीदी जाने वाली वस्तुओं के एमआरपी इत्यादि में बदलाव होने हैं, आइए जानते हैं इन 6 नए नियमों के बारे में...
1. मिनिमम बैलेंस लिमिट में गिरावट
नोटबंदी के बाद से बैंक अकाउंट में कई तरह के परिवर्तन लाए गए। जिसमें बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस लिमिट तय करना भी शामिल है। इसके अनुसार SBI ने अपने मेट्रो शहरों के बैंक खाताधारकों के लिए 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस लिमिट तय कर दी थी। इस लिमिट से कम पैसा होने पर बैंक खाताधारक के अकाउंट से चार्ज काटा जाता है। पर 1 अक्टूबर के बाद से यह लिमिट 5000 से घटकर 3000 हो जाएगी।
2. कॉल रेट होंगे कम
वैसे तो जियो के आने के बाद से सभी टेलिकॉम ऑपरेटरों ने अपने कॉल रेट में भारी कमी की है। पर 1 अक्टूबर के बाद से इन दामों के और कम होने के आसार है। दरअसल, ट्राई ने इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज आधे से भी ज्यादा घटा दिया है। जिसके बाद यह रेट 14 पैसे/मिनट से घटकर 6 पैसे/मिनट हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो आपको और भी कम पैसों में सस्ती कॉलिंग की सुविधा मिल सकती है।
3. स्टिकर लगे एमआरपी नही होंगे मान्य
केन्द्र सरकार की ओर से एक देश एक टैक्स को ध्यान में रखकर जीएसटी लागू किया गया। जिससे कई वस्तुओं के दामों में बदलाव हुए। इसके बाद दुकानदार पुराने सामान पर नई एमआरपी का स्टीकर लगाकर सामान बेच सकते थे। पर 1 अक्टूबर से हर वस्तु नए दाम के साथ बिकेगी। वहीं कुछ खबरों के अनुसार नए स्टीकर लगी पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए सरकार ने और समय देने की बात कही है। पर इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नही की गई।
4. टोल नाकों पर नही लगेगी लाइनें
1 अक्टूबर से देश के सभी नेशनल हाइवे पर से गाड़ियां बिना टोल प्लाजा पर रुके सीधे जा सकेगी। इससे लोगों का समय बचेगा। दरअसल, 1 अक्टूबर से फास्टैग गाड़ियों को रुकने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए नेशनल हाइवे पर बने टोल प्लाजा डेडिकेटेड फास्टैग लेन से तैयार हो चुके हैं।
5. बैंक अकाउंट बंद करने पर नही लगेगा चार्ज
SBI के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अकाउंट खोलने के 15 दिन बाद और 1 साल से पहले अपना अकाउंट बंद करता है तो उसे 500 रुपये चार्ज और GST देना होता है। पर 1 अक्टूबर के बाद आपको अकाउंट बंद करने के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा।
6. पुरानी चेकबुक नही होगी मान्य
जिन लोगों का अकाउंट एसबीआई की सहयोगी बैंकों में थे और वे बैंक एसबीआई में मर्ज हो गई है तो पुरानी बैंक की चेकबुक 1 अक्टूबर के बाद मान्य नहीं होगी। इसके साथ ही पुरानी बैंक का IFSC कोड भी मान्य नहीं होगा। ये दोनों चीजें 30 सितंबर तक ही उपयोगी हैं।
Created On :   29 Sept 2017 6:46 PM IST