राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त करने का लिया फैसला

State Election Commission decided to cancel Panchayat elections
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त करने का लिया फैसला
मध्य प्रदेश सियासत राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त करने का लिया फैसला
हाईलाइट
  • मप्र में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को किया रद्द

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। अब सूबे में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। आपको बता दें कि आयोग ने बीते 4 दिसंबर को जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। आयोग ने ये फैसला किया है जिन अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पेपर के साथ निक्षेप राशि जमा की है वो सभी अपनी निक्षेप राशि वापस प्राप्त करने के भी हकदार हैं। यह जानकारी खुद राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने दी है। 

निर्वाचन आयोग ने किया आधिकारिक ऐलान 

आपको बता दें कि मंगलवार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को निरस्त करने का आधिकारिक फैसला लिया है। गौरतलब है कि इससे  पहले ही राज्य सरकार ने कैबिनेट में पंचायत चुनाव अध्यादेश को वापस लेने का फैसला ले चुकी थी। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में पंचायत चुनाव स्थगित करने की चर्चाएं होने लगी थी। जिसे राज्यपाल ने मंजूरी भी कर लिया था।

बीजेपी ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर

आपको बता दें कि बीजेपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी गंभीर है और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग आरक्षण मिले इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर पुनर्विचार याचिका भी लगाई गई है। ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने का समय मांगा गया है। राज्य सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका में 4 महीने का वक्त मांगा गया है। समय मिलने से पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर लेगी। इसलिए 4 महीने का वक्त कोर्ट से मांगा गया है, ताकि पंचायत चुनाव पूरी तरह से ओबीसी आरक्षण के साथ हो। 


 

Created On :   28 Dec 2021 10:57 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story