कानून में पत्नी और पति की जगह जीवनसाथी शब्द के इस्तेमाल का सुझाव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बुधवार को याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया कि विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए), 1954 में जहां कहीं भी पति और पत्नी शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहां जीवनसाथी शब्द का प्रयोग करके इसे लिंग तटस्थ बनाया जाए। इसी तरह पुरुष और महिला को व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष जोर देकर कहा कि विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) में इस व्याख्या से समस्या का एक बड़ा हिस्सा हल हो जाएगा।
रोहतगी ने एलजीबीटीक्यूएआईप्लस समुदाय को इसके दायरे में शामिल करने के लिए इसकी व्याख्या करने और इसके प्रावधानों के तहत उनकी शादी को संपन्न करने का अधिकार प्रदान करने के लिए एसएमए के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की।
इसके बाद, उन्होंने एसएमए की धारा 2, 4, 22, 27, 36 और 37 सहित कई प्रावधानों को पढ़ा, ताकि इसके तहत समलैंगिक जोड़ों के विवाह के पंजीकरण और/या पंजीकरण की व्यावहारिकता का प्रस्ताव किया जा सके।उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों, विषमलैंगिक या समलैंगिकों के लिए हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें विवाह के अधिकार से वंचित किया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्यों को शालीनता से इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। (ऐसा करने से) हम छोटे नहीं हो जाएंगे और जीवन के अधिकार का पूरा आनंद मिलेगा। मुझे शादीशुदा होने के उस तमगे से ज्यादा की जरूरत है। मैं एक वैध विवाह के सकारात्मक और स्वीकारात्मक परिणाम भी चाहता हूं .. हठधर्मिता को हटा दें, कलंक को दूर करें।
रोहतगी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल एक घोषणा चाहते हैं कि हमें शादी करने का अधिकार है, उस अधिकार को राज्य द्वारा मान्यता दी जाएगी और विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा..। एक बार ऐसा हो जाने पर, समाज हमें स्वीकार कर लेगा.. वह होगी पूर्ण और अंतिम स्वीकृति।उन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का भी हवाला दिया।
वहां की शीर्ष अदालत ने नेपाल के कानून और न्याय मंत्रालय को समान विवाह कानून तैयार करने या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर समान विवाह के सिद्धांतों को समायोजित करने के लिए कहा था।उनके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने मामले में अपनी दलीलें पेश कीं।रोहतगी की सहायता वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल, डॉ. मेनका गुरुस्वामी, अरुंधति काटजू और करंजावाला एंड कंपनी के अधिवक्ताओं की एक टीम ने की।
दोपहर 2 बजे लंच के बाद बहस जारी रहेगी।इससे पहले सुबह केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार द्वारा दायर हलफनामे का उल्लेख किया जिसमें अदालत से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह बहुत अच्छा है। चूंकि सरकार ने हर राज्य को मामले के बारे में सूचित कर दिया है, वे अब कार्यवाही से अनभिज्ञ नहीं हैं।शीर्ष अदालत ने राज्यों के साथ केंद्र की परामर्श प्रक्रिया पूरी होने तक सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया और रोहतगी को मामले की खूबियों पर बहस करने के लिए कहा।
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Created On :   19 April 2023 4:00 PM IST