म्यूजिक प्रोग्राम सनबर्न में नियमों का उल्लंघन हुआ तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई -हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि संगीत से जुड़े कार्यक्रम सनबर्न के आयोजक यदि सभी नियमों व शर्तों का पालन करते है तो ही उन्हें आयोजन से संबंधित अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार आश्वस्त करे कि कार्यक्रम के दौरान नाबालिग बच्चों को शराब न परोसी जाए और उन्हें किसी प्रकार के मादक पदार्थ न उपलब्ध कराए जाए। सनबर्न के दौरान नाबालिगों को शराब - सिगरेट उपलब्ध न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। इस तरह की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दायर की थी।
नियम सिर्फ कागज में न रहे
न्यायमूर्ति शांतनु केमकर और न्यायमूर्ति राजेश केतकर की खंडपीठ ने याचिका से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि नाबालिगों को शराब पीने से रोकने के संबंध में बनाए गए नियम सिर्फ कागज में न रहे उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ ही कार्यक्रम में निगरानी के लिए लगाए गए 150 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रहे। और कार्यक्रम के दौरान आवाज पर भी नियंत्रण रखा जाए। खंडपीठ ने कहा कि यदि कार्यक्रम के दौरान हमे नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिली तो हम सरकारी अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई करेगे। और अगले साल आयोजन की अनुमति पर रोक लगाने पर भी विचार करेगे। पुणे में 28 से 31 दिसंबर के बीच सनबर्न नामक संगीत के कार्यक्रम का अायोजन किया गया है।
बच्चों को शराब - सिगरेट नहीं होगी उपलब्ध
इससे पहले सुनवाई के दौरान आयोजकों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफालकर ने खंडपीठ को भरोसा दिलाया कि कार्यक्रम में आनेवाले नाबालिग बच्चों को शराब - सिगरेट नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। सौ से अधिक पुलिस कांस्टेबल आयोजन स्थल के भीतर रहेगे। जो नाबालिगों पर नजर रखेगे। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। कार्यक्रम के प्रवेश द्वार पर भी पुलिसकर्मी मौजूद रहेगे।
अलग-अलग रंग के हैंड बैंड देंगे
नाबालिगों को शराब न मिले इसके लिए उम्र के हिसाब से अलग-अलग रंग के हैंड बैंड बनाए है। कार्यक्रम में किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। कार्यक्रम में आनेवाले नाबालिगों को किसी प्रकार के मादक पदार्थ उपलब्ध नहीं कराए जाएगे। उन्होंने कहा कि यह अंतराष्ट्रीय दर्जे का कार्यक्रम है। इसमें काफी संख्या में देशी व विदेशी कलाकार शिरकत करेगे। कार्यक्रम की टिकट बिक चुकी है। वहीं सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने खंडके सामने हलफनामा दायर कर कहा कि पुलिस कार्यक्रम में आनेवाले लोगों पर नजर रखेगी। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया।
Created On :   20 Dec 2017 11:30 PM IST