सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस की प्राथमिकी के खिलाफ जुबैर की अर्जी की जांच को राजी

Supreme Court agrees to investigate Zubairs application against UP Polices FIR
सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस की प्राथमिकी के खिलाफ जुबैर की अर्जी की जांच को राजी
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस की प्राथमिकी के खिलाफ जुबैर की अर्जी की जांच को राजी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने हिंदू संतों को कथित रूप से नफरत फैलाने वाले कहने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पीठ ने मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

जुबैर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने इस मामले का उल्लेख अवकाशकालीन पीठ के समक्ष किया, जिसमें न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।

गोंजाल्विस ने कहा कि प्राथमिकी को देखने से पता चलता है कि कोई अपराध नहीं है और उसके मुवक्किल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए, लेकिन कोई राहत नहीं दी गई और अदालत ने कहा कि यह समय से पहले था।

गोंसाल्वेस ने कहा, आपातकाल पर जमानत मांगी गई है। इंटरनेट पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हो सके तो आज दोपहर 2 बजे सूची दें। पीठ ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और इसे शुक्रवार के लिए पोस्ट कर दिया।

सोमवार को, जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक अदालत में एक ट्वीट पर दर्ज एक मामले में पेश किया गया था, जिसमें कथित तौर पर यति नरसिंहानंद सरस्वती और दो अन्य धार्मिक नेताओं को घृणा फैलाने वाले के रूप में संदर्भित किया गया था।

तीन जून को उसके खिलाफ खैराबाद थाने में हिंदू लायन आर्मी के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली की एक अदालत ने 2 जुलाई को एक हिंदू देवता के खिलाफ कथित रूप से पोस्ट किए गए एक आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और दिल्ली पुलिस द्वारा मांगी गई उनकी 14 दिन की हिरासत को मंजूरी दे दी। उसे अगली 16 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले कथित आपत्तिजनक ट्वीट के सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

 

सॉर्स- आईएएनएस

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Created On :   7 July 2022 1:00 PM IST

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