सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खुलेंगे डांस बार नहीं होगी पैसों की बारिश
- अदालत ने कहा कि मुंबई के डांस बार में सीसीटीवी कैमरों की कोई जरूरत नहीं है।
- कोर्ट ने मुंबई में नए सुरक्षा और नियमों के साथ डांस बार दोबारा से खोलने को मंजूरी दी हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को दी मंजूरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुंबई में नए सुरक्षा और नियमों के साथ डांस बार दोबारा खोलने को मंजूरी दी हैं, लेकिन डांस बार में पैसों की बारिश करने की इजाजत नहीं होगी।अदालत ने कहा कि मुंबई के डांस बार में सीसीटीवी कैमरों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों की निजता यानी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं।
डांस बार को लेकर साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज (गुरूवार) को कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा, साल 2005 में सरकार की ओर से एक भी डांस बार को लाइसेंस नहीं दिया गया था। वर्तमान नियमों के आधार पर डांस बार को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आता है और यह गैर कानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से कहा गया कि मुंबई में ऐसा लग रहा है कि मोरल पुलिसिंग हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार के कड़े नियमों की वजह से मुंबई में एक भी डांस बार का परिचालन नहीं हो पा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के मुताबिक
- स्कूल और धार्मिक जगह से 1 किलोमीटर की दूरी की शर्त खत्म
- डांसर को अस्थायी काम की बजाय नौकरी पर रखने शर्त खारिज
- डांसिग एरिया में सीसीटीवी का नियम रद्द
- रात 11.30 बजे तक ही खुलेंगे डांस बार
- डांसर पर पैसे नहीं उछाले जा सकते, अलग से टिप दी जा सकती है
- बार और डांसिग एरिया अलग रखने की शर्त खारिज
Created On :   17 Jan 2019 12:36 PM IST