घाटी में हिंसा रुके, तभी बातचीत मुमकिन: सुप्रीम कोर्ट

Supreme court said Violence can not stop in the Valley negotiations not possible
घाटी में हिंसा रुके, तभी बातचीत मुमकिन: सुप्रीम कोर्ट
घाटी में हिंसा रुके, तभी बातचीत मुमकिन: सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों के खिलाफ सुरक्षाबलों के पैलेट गन के इस्तेमाल को रोकने पर एक याचिका की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "जब तक वहां हिंसा थम नहीं जाती बातचीत संभव नहीं है"।

चीफ जस्टिस जेएस खेहर और डी बाई चंद्रचूड की बेंच ने सोमवार को पूछा, "आखिर बात किससे करें"। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट इसी मुद्दे पर एक याचिका को खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "इस मसले का हल दो ही रास्तों से निकल सकता है, या तो राजनीतिक दल आपस में बैठे या कोर्ट अपना फैसला दे"। मामले की आखिरी सुनवाई 4 अक्टूबर को होनी है।

Created On :   21 Aug 2017 11:30 PM IST

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