सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा

Supreme Court sends live streaming case to Chief Justice
सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा
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हाईलाइट
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नई दिल्ली, 4 फरवरी (आईएएनएस)। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने प्रशासनिक स्तर पर फैसला करने के लिए मामले को प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे के पास भेजा है। अदालत ने कहा कि वह इस तरह सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के न्यायिक आदेश जारी नहीं कर सकती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया था कि ऐसे नियम हों कि राष्ट्रीय और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सके।

न्यायमूर्ति मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने जयसिंह से कहा, देखते हैं कि क्या पायलट प्रोजेक्ट काम करता है। अगर यह काम नहीं करता है, तो सब कुछ चल ही रहा है। अगर यह काम करता है तो, तो हम विचार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस तरह का हस्तक्षेप आवेदन दायर नहीं कर सकते। आप हमें कुछ भी लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

शीर्ष अदालत ने संवैधानिक मुद्दों से संबंधित मामलों से जुड़ी अदालती सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग की अनुमति दी थी और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को भी इसमें शामिल किया था। इसे पारदर्शिता लाने की दिशा में एक कदम माना गया था।

अदालत का फैसला कानून के छात्र स्वप्निल त्रिपाठी और अन्य की याचिका पर आया, जिसमें कहा गया है कि कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को शुरुआती जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।

याचिका में पायलट परियोजना शुरू करने की मांग की गई थी। जयसिंह ने इसी मांग को लागू करने पर जोर दिया।

इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, सितंबर 2018 का निर्णय अंतिम शब्द नहीं हो सकता है, यह केवल विचार करने के लिए हो सकता है। इसे बाध्यकारी नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देशों को बनाने की बाध्यता अंतिम शब्द नहीं है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के महासचिव कार्यालय ने पीठ को सूचित किया कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

अदालत ने प्रशासनिक पक्ष पर प्रधान न्यायाधीश के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

Created On :   4 Feb 2020 7:01 PM IST

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