अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी कराना होगा आधार से लिंक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मोबाइल के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस से भी आधार को लिंक कराना होगा। फर्जी लाइसेंसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। इस नए सॉफ्टवेयर के जरिए ही ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक किया जा आएगा। सभी राज्य इसके दायरे में आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई
जस्टिस मदन बी. लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में शीर्ष अदालत के माध्यम से नियुक्त सड़क सुरक्षा समिति ने इसकी जानकारी दी। समिति के माध्यम से दी गई यह जानकारी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इस समय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ आधार योजना और इससे संबंधित कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।
किया जा रहा है सॉफ्टवेयर तैयार
कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल रिपोर्ट में बताया, "पिछले साल 28 नवंबर को हमने रोड ट्रांसपॉर्ट ऐंड हाईवे मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रटरी से मुलाकात की। इसमें फर्जी लाइसेंस पर लगाम लगाने समेत कई मुद्दो पर चर्चा हुई।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है, " फर्जी लाइसेंस के मुद्दे पर जॉइंट सेक्रटरी ने हमें बताया कि मंत्रालय नैशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (NIC) सेंटर के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर का नाम सारथी-4 है। इसके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस से आधार को जोड़ा जाएगा।"
22 और 23 फरवरी को बैठक
समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने पीठ से कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और दूसरे प्राधिकारियों के साथ 22 और 23 फरवरी को समिति की एक बैठक हो रही है। इस बैठक में शीर्ष अदालत के निर्देशों पर अमल के बारे में विचार किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने पीठ को बताया कि 2016 की तुलना में 2017 में प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं में करीब तीन प्रतिशत की कमी आई है।
Created On :   7 Feb 2018 10:28 PM IST